बांकीपुर उपचुनाव: आज से नामांकन शुरू, 13 जुलाई तक भरें पर्चा, जानिए सभी जरूरी नियम

बांकीपुर उपचुनाव के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। बांकीपुर उपचुनाव में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार 13 जुलाई तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। नामांकन के दौरान प्रवेश, वाहनों की संख्या, समर्थकों की मौजूदगी और सुरक्षा से जुड़े कई सख्त नियम लागू रहेंगे। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के लिए इन दिशा-निर्देशों की जानकारी जरूरी है। इस उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही विभिन्न दलों के संभावित उम्मीदवारों की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी उम्मीदवारों को तय समय और नियमों का पालन करते हुए ही नामांकन दाखिल करना होगा।
13 जुलाई तक दाखिल होंगे नामांकन पत्र
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार 13 जुलाई तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी, जबकि 16 जुलाई नाम वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। प्रशासन के अनुसार, सभी उम्मीदवार केवल कार्यदिवसों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। निर्धारित समय के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
पटना सदर अनुमंडल कार्यालय में होगा नामांकन
नामांकन की पूरी प्रक्रिया पटना कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पटना सदर अनुमंडल कार्यालय की दूसरी मंजिल पर संचालित होगी। भूमि सुधार उप समाहर्ता के कोर्ट रूम में उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन ने प्रवेश और निकास के लिए केवल गेट नंबर-1 का उपयोग अनिवार्य किया है। कारगिल चौक से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक विशेष निगरानी रखी जाएगी। गांधी मैदान थाना पुलिस को अतिरिक्त सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि नामांकन प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके।
नामांकन के दौरान लागू रहेंगे ये अहम नियम
प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- उम्मीदवार अधिकतम तीन वाहनों के साथ ही परिसर तक पहुंच सकेंगे।
- कलेक्ट्रेट परिसर में निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
- नामांकन कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल पांच लोगों को प्रवेश मिलेगा।
- किसी भी व्यक्ति को लाइसेंसी हथियार लेकर आने की अनुमति नहीं होगी।
इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।
बॉडीगार्ड को नामांकन स्थल में नहीं मिलेगी एंट्री
यदि किसी उम्मीदवार के साथ सरकारी या निजी बॉडीगार्ड मौजूद होंगे, तो उन्हें नामांकन स्थल से लगभग 100 मीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। प्रशासन ने साफ किया है कि नामांकन परिसर में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश मिलेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य सुरक्षा बनाए रखना और भीड़ को नियंत्रित करना है।
आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष तैयारी
नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। कारगिल चौक के पास सुबह 8 बजे से एम्बुलेंस, डॉक्टरों की टीम और फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनात रहेगी। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत अनावश्यक भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध रहेगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इससे किसी भी विवाद की स्थिति में रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा।
चुनावी गतिविधियां होंगी तेज
नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। आने वाले दिनों में विभिन्न राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल होने और 16 जुलाई के बाद अंतिम उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके बाद चुनाव प्रचार पूरे जोर-शोर से शुरू होने की उम्मीद है।