समस्तीपुर में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का मौका, 16-17 अक्टूबर को कैंप

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समस्तीपुर में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का मौका, 16-17 अक्टूबर को कैंप

समस्तीपुर में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से छूट गए योग्य लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर 16 और 17 अक्टूबर को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होने वाले पात्र लोग पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। समस्तीपुर में मतदाता सूची में नाम जोड़ने की इस पहल का उद्देश्य योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया तेज करना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम रोशन कुशवाहा ने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा है।

16 और 17 अक्टूबर को कहां लगेगा विशेष कैंप?

जिला प्रशासन के अनुसार, दोनों दिन जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इनका मुख्य उद्देश्य उन योग्य मतदाताओं को आवेदन का अवसर देना है, जिनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका है।

शनिवार को डीएम रोशन कुशवाहा ने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम नियमानुसार जोड़ने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया।

प्रशासन का जोर इस बात पर है कि कोई भी पात्र मतदाता केवल पंजीकरण की प्रक्रिया अधूरी रहने के कारण मतदाता सूची से बाहर न रह जाए। हालांकि, नाम जोड़ने के लिए निर्धारित पात्रता और दस्तावेजों की जांच नियमानुसार की जाएगी।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कौन भरेगा फॉर्म-6?

डीएम ने निर्देश दिया कि जिन योग्य मतदाताओं के नाम SIR के बाद प्रकाशित अंतिम सूची में नहीं हैं और सतत अद्यतीकरण के दौरान भी उनका पंजीकरण नहीं हो पाया है, उनसे फॉर्म-6 लेकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कराई जाए।

फॉर्म-6 का इस्तेमाल पात्र व्यक्तियों के मतदाता सूची में नए पंजीकरण के लिए किया जाता है। आवेदन मिलने के बाद संबंधित अधिकारी उसकी जांच करेंगे और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे।

कैंप में जाने वाले लोगों को अपनी पात्रता से संबंधित जानकारी और जरूरी दस्तावेजों के बारे में पहले से जानकारी जुटा लेनी चाहिए। आवेदन जमा करने मात्र से नाम जुड़ने की पुष्टि नहीं होती; पंजीकरण निर्धारित प्रक्रिया और सत्यापन के अधीन रहेगा।

ध्यान दें: फॉर्म-6 नए मतदाता पंजीकरण के लिए है। मतदाता सूची में पहले से दर्ज नाम में सुधार या अन्य बदलाव के लिए अलग फॉर्म लागू हो सकता है।

एएसडी सूची की जांच से छूटे मतदाताओं की होगी पहचान

विशेष कैंप की तैयारी में एएसडी सूची के सत्यापन पर भी जोर दिया गया है। अधिकारियों को बताया गया कि SIR से पहले और बाद में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के कारण कुछ केंद्रों की संख्या और व्यवस्था में बदलाव हुआ है।

इस बदलाव के चलते पुराने मतदान केंद्रों की सूची के आधार पर मतदाताओं की पहचान करने में परेशानी हो सकती है। इसी वजह से SIR के दौरान तैयार एएसडी सूची का बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है।

सत्यापन के आधार पर उन योग्य लोगों की पहचान की जाएगी, जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका है। इसके बाद पात्रता और नियमानुसार जरूरी प्रक्रिया पूरी कर नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।

फॉर्म-6, 7 और 8 उपलब्ध रहेंगे, कैंप की होगी वीडियोग्राफी

जिला प्रशासन ने 16 और 17 अक्टूबर के कैंपों में पर्याप्त संख्या में फॉर्म-6, 7 और 8 तथा जरूरी पंजी उपलब्ध रखने का निर्देश दिया है। इससे मतदाता सूची से जुड़े विभिन्न प्रकार के आवेदनों को व्यवस्थित तरीके से लेने में मदद मिलेगी।

कैंप के दौरान प्रमुख गतिविधियों की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। फॉर्म-6 भरने वाले आवेदकों और वर्तमान मतदाता सूची में नाम दर्ज रहने वाले मतदाताओं से संबंधित प्रशंसापत्र तैयार किए जाएंगे।

इन प्रशंसापत्रों को जिला निर्वाचन कार्यालय या जिला जनसंपर्क कार्यालय भेजा जाएगा। वहां से इन्हें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय तक पहुंचाने की व्यवस्था रहेगी।

इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य अभियान के दौरान किए गए कार्यों का रिकॉर्ड तैयार करना और संबंधित अधिकारियों तक जरूरी जानकारी पहुंचाना है।

BLO और निर्वाचन अधिकारी करेंगे निगरानी

डीएम रोशन कुशवाहा ने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के कामकाज की निगरानी मजबूत करने का निर्देश दिया है। BLO पर्यवेक्षक प्रतिदिन उनके कार्यों की समीक्षा करेंगे और उनके द्वारा संधारित पंजी का निरीक्षण करेंगे।

कैंप के दौरान निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी भी मतदान केंद्रों का दौरा करेंगे। वे आवेदन प्रक्रिया, उपलब्ध संसाधनों और अभियान के संचालन की निगरानी करेंगे।

बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, समस्तीपुर समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार काम करने को कहा है।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वालों के लिए जरूरी बातें

16 और 17 अक्टूबर को आयोजित विशेष कैंप में जाने से पहले इन बातों का ध्यान रखें:

  • तारीख: 16 और 17 अक्टूबर।

  • स्थान: समस्तीपुर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्र।

  • उद्देश्य: मतदाता सूची में छूटे योग्य लोगों का पंजीकरण।

  • मुख्य आवेदन: नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6।

  • अन्य फॉर्म: जरूरत के अनुसार फॉर्म-7 और फॉर्म-8 भी उपलब्ध रहेंगे।

  • सत्यापन: आवेदन और पात्रता की जांच नियमानुसार होगी।

यदि आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में नहीं है, तो पहले अपनी स्थिति की जानकारी लें और पात्र होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें। अपने मतदान केंद्र और आवेदन से जुड़ी जानकारी के लिए संबंधित BLO या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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