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अनंत सिंह को तीसरा झटका! नीलम देवी को 25 नवंबर तक बंगला खाली करने का आदेश

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अनंत सिंह को तीसरा झटका! नीलम देवी को 25 नवंबर तक बंगला खाली करने का आदेश

मोकामा विधायक अनंत सिंह को एक और बड़ा झटका लगा है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के नाम आवंटित पटना के 1 मॉल रोड स्थित सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश जारी किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने इसके लिए 25 नवंबर तक की समयसीमा दी है। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब जदयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है। इससे पहले नीलम देवी से 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य के तौर पर मिला उपमंत्री का दर्जा भी वापस लिया जा चुका है।

25 नवंबर तक बंगला खाली करने का आदेश

भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस में नीलम देवी को 1 मॉल रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया है। यह आवास लंबे समय से अनंत सिंह और उनके परिवार के इस्तेमाल में रहा है। बताया गया है कि इस बंगले में अनंत सिंह 2005 से 2020 तक मोकामा विधायक रहने के दौरान रहते थे। बाद में उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक बनीं तो आवास उनके नाम से आवंटित कर दिया गया। नए आदेश के बाद अब परिवार को यह सरकारी आवास छोड़ना होगा। विभाग ने इसके लिए 25 नवंबर की अंतिम समयसीमा तय की है।

नीलम देवी से पहले ही छीना जा चुका है उपमंत्री का दर्जा

अनंत सिंह और नीलम देवी के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला पिछले कुछ समय से जारी है। जदयू की अनुशंसा के बाद सरकार ने नीलम देवी का 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति से जुड़ा उपमंत्री का दर्जा समाप्त कर दिया था। उपमंत्री का दर्जा समाप्त होने के बाद सरकारी आवास को लेकर भी स्थिति बदल गई। इसके बाद पटना केंद्रीय पूल नियमावली, 1986 के तहत आवास की सुविधा वापस लेने का फैसला किया गया। यानी पहले राजनीतिक पद से जुड़ी सुविधा खत्म हुई और अब सरकारी बंगला खाली करने का आदेश सामने आया है।

विधानसभा सदस्यता पर भी संकट

अनंत सिंह के लिए मुश्किलें केवल सरकारी आवास तक सीमित नहीं हैं। जदयू ने उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा भी की है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सोमवार को विधानसभा पहुंचे और अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त करने से संबंधित पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा। पार्टी की ओर से पत्र के साथ करीब दस पन्नों के दस्तावेज और वीडियो भी दिए गए हैं। जदयू का आरोप है कि अनंत सिंह ने पार्टी विरोधी गतिविधियां की हैं। पार्टी ने इसी आधार पर उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त करने के बाद विधानसभा की सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की है। अब इस मामले में विधानसभा स्तर पर आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

नीरज कुमार के खिलाफ अभियान पड़ा भारी?

अनंत सिंह के खिलाफ जदयू की कार्रवाई को विधान परिषद चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बताया गया है कि उन्होंने जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ अभियान चलाया था। पार्टी नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लिया और इसके बाद अनंत सिंह तथा उनकी पत्नी नीलम देवी पर कार्रवाई तेज हुई। पहले दोनों को पार्टी से बाहर किया गया और फिर नीलम देवी का उपमंत्री दर्जा खत्म किया गया। इसके बाद सरकारी आवास को लेकर भी फैसला सामने आ गया। लगातार हो रही कार्रवाई से अनंत सिंह की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं।

2025 में विधायक बनने के बाद मिला था नया फ्लैट

2025 में मोकामा से दोबारा विधायक बनने के बाद अनंत सिंह को नया विधायक फ्लैट भी आवंटित किया गया था। हालांकि, वह उस फ्लैट में रहने नहीं गए। इसकी वजह नीलम देवी को 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य के रूप में मिला उपमंत्री का दर्जा बताया गया। इसी वजह से 1 मॉल रोड स्थित सरकारी आवास का इस्तेमाल जारी रहा। अब उपमंत्री का दर्जा समाप्त होने के बाद सरकारी बंगले की सुविधा भी वापस ले ली गई है। ऐसे में अनंत सिंह के परिवार को निर्धारित समयसीमा के भीतर आवास खाली करना होगा।

बंगले में अस्तबल और गोशाला भी बनाई गई थी

1 मॉल रोड स्थित यह सरकारी आवास अनंत सिंह के लिए लंबे समय तक चर्चा में रहा है। जानकारी के मुताबिक, उनके कार्यकाल के दौरान यहां उनके घोड़ों के लिए अस्तबल और गोशाला भी बनाई गई थी। सरकारी आवास से जुड़ा यह पहलू भी पहले चर्चा में रहा है। अब विभाग के नए आदेश के बाद यह बंगला फिर से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है।

आगे क्या होगा?

फिलहाल अनंत सिंह के सामने कई मोर्चों पर चुनौती है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समाप्त हो चुकी है, नीलम देवी का उपमंत्री दर्जा वापस लिया जा चुका है और अब सरकारी बंगला खाली करने का आदेश भी जारी हो गया है। इसके अलावा विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की जदयू की अनुशंसा पर भी आगे की प्रक्रिया होनी है। इसलिए आने वाले दिनों में विधानसभा और सरकार की ओर से होने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी। 

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