SC आरक्षण में सब-कोटा पर NDA में घमासान, चिराग-मांझी आमने-सामने

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बिहार में SC आरक्षण में सब-कोटा को लेकर NDA के दो सहयोगी दलों के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। SC आरक्षण में सब-कोटा के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) का रुख अलग-अलग है। मांझी खेमे का तर्क है कि आरक्षण का लाभ सबसे वंचित दलित समुदायों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचना चाहिए, जबकि चिराग पासवान सब-क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर के विचार को लेकर विरोध जता रहे हैं।

इस राजनीतिक बहस ने बिहार के साथ-साथ NDA के भीतर भी सामाजिक न्याय और आरक्षण की दिशा को लेकर चर्चा बढ़ा दी है। दोनों पक्ष अपने-अपने तर्कों के साथ सामने आए हैं।

आखिर सब-कोटा को लेकर विवाद क्यों शुरू हुआ?

विवाद उस समय तेज हुआ जब जीतन राम मांझी की पार्टी HAM ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मौजूदा आरक्षण के भीतर अलग-अलग उप-कोटा तय करने के विचार का समर्थन किया।

मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत बताई। उनका तर्क है कि आरक्षण का फायदा उन समुदायों तक भी पर्याप्त रूप से पहुंचना चाहिए, जो लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं।

HAM का कहना है कि उसका उद्देश्य आरक्षण खत्म करना नहीं है। पार्टी चाहती है कि आरक्षण के मौजूदा ढांचे के भीतर अधिक वंचित समुदायों को उनका उचित हिस्सा और प्रतिनिधित्व मिल सके।

यही तर्क अब बिहार की राजनीति में बड़े विवाद का कारण बन गया है।

मांझी खेमे ने मुसहर समुदाय का उदाहरण दिया

संतोष कुमार सुमन ने अपने समुदाय मुसहर का उदाहरण देते हुए आरक्षण के लाभों में असमानता का मुद्दा उठाया। जीतन राम मांझी भी मुसहर समुदाय से आते हैं और लंबे समय से इस समुदाय के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का मुद्दा उठाते रहे हैं।

HAM की ओर से तर्क दिया गया है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद सभी दलित समुदायों को समान स्तर पर इसका लाभ नहीं मिल पाया है।

सुमन ने यह दावा भी किया कि मुसहर समुदाय से अब तक पर्याप्त संख्या में उच्च प्रशासनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व नहीं बन पाया है। इसी आधार पर पार्टी आरक्षण के लाभ को अधिक व्यापक और लक्षित बनाने की मांग कर रही है।

हालांकि, ऐसे दावों का मूल्यांकन सरकारी आंकड़ों और आधिकारिक रिपोर्टों के आधार पर किया जाना जरूरी है।

चिराग पासवान ने सब-कोटा का किया विरोध

दूसरी तरफ LJP (राम विलास) प्रमुख चिराग पासवान इस मुद्दे पर अलग राय रखते हैं। उनका कहना है कि अनुसूचित जाति के भीतर नई श्रेणियां बनाकर आरक्षण का बंटवारा करने से सामाजिक न्याय के मूल उद्देश्य पर असर पड़ सकता है।

चिराग का तर्क है कि SC समुदायों ने लंबे समय से सामाजिक भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया है। ऐसे में आरक्षण के भीतर अलग-अलग वर्ग तैयार करने से समुदायों के बीच विभाजन बढ़ने की आशंका हो सकती है।

इसी मतभेद ने NDA के दोनों सहयोगी दलों को आमने-सामने ला दिया है। मामला सिर्फ आरक्षण के स्वरूप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब क्रीमी लेयर के सवाल पर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

चिराग ने मांझी से इस्तीफे की मांग क्यों की?

चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वे SC आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था के समर्थक हैं, तो उन्हें पहले खुद आरक्षण से मिलने वाले लाभ छोड़ने चाहिए।

चिराग ने दोनों नेताओं के मंत्री पद का उल्लेख करते हुए उनसे इस्तीफा देने की बात कही। उनका तर्क था कि आरक्षण के लाभ को लेकर सवाल उठाने वाले लोगों को पहले अपने स्तर पर उदाहरण पेश करना चाहिए।

यह बयान सामने आने के बाद विवाद और तीखा हो गया। हालांकि, चिराग के इस तर्क को लेकर मांझी खेमे की भी अलग प्रतिक्रिया सामने आई।

मांझी ने भी चिराग से इस्तीफा मांगा

गया में जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चिराग उनके बेटे संतोष कुमार सुमन के बयान को ठीक से नहीं समझ रहे हैं।

मांझी ने चिराग से ही इस्तीफा देने की मांग कर दी। उनके मुताबिक, संतोष की मांग का उद्देश्य आरक्षण समाप्त करना नहीं, बल्कि उसका लाभ उन लोगों तक पहुंचाना है जिन्हें अब तक पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

इस तरह एक ही गठबंधन में शामिल दो प्रमुख नेताओं के बीच आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सीधा राजनीतिक टकराव सामने आया है।

विवाद की जड़ में 2024 का सुप्रीम कोर्ट फैसला

SC आरक्षण में सब-क्लासिफिकेशन की बहस को समझने के लिए 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महत्वपूर्ण माना जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर अधिक पिछड़े समूहों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए उप-वर्गीकरण की अनुमति दी थी। इसके बाद यह सवाल प्रमुखता से उठा कि क्या SC और ST वर्गों के भीतर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत आगे निकल चुके लोगों के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होना चाहिए।

इस मुद्दे ने कानूनी बहस के साथ राजनीतिक बहस को भी नया आधार दिया है।

SC-ST क्रीमी लेयर पर केंद्र का क्या रुख है?

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने रुख में कहा है कि SC और ST के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के अनुसार, वर्तमान में क्रीमी लेयर की व्यवस्था OBC आरक्षण में लागू है और इसे SC-ST आरक्षण तक विस्तार देने का आधार अलग है।

यही अंतर अब राजनीतिक बहस का प्रमुख हिस्सा बन गया है। एक तरफ अधिक वंचित समूहों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने की मांग है, तो दूसरी ओर SC समुदाय के भीतर आर्थिक आधार पर अलग श्रेणी बनाने के संभावित प्रभावों को लेकर सवाल हैं।

NDA के लिए क्यों अहम है यह विवाद?

जीतन राम मांझी की HAM और चिराग पासवान की LJP (राम विलास), दोनों NDA की सहयोगी पार्टियां हैं। ऐसे में आरक्षण जैसे संवेदनशील सामाजिक मुद्दे पर दोनों नेताओं के अलग-अलग रुख राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।

मांझी खेमे का जोर सबसे वंचित दलित समुदायों को आरक्षण का अधिक लाभ दिलाने पर है। वहीं चिराग पासवान आरक्षण के भीतर नई श्रेणियां बनाने को लेकर आशंकाएं जता रहे हैं।

फिलहाल विवाद का मूल सवाल यही है कि SC आरक्षण का लाभ सभी समुदायों तक किस तरह अधिक समान और प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाए। आने वाले समय में राजनीतिक बयान, सरकारी रुख और न्यायिक प्रक्रिया इस बहस की दिशा तय कर सकते हैं।


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