Khan Sir को अग्रिम जमानत, पटना कोर्ट से बड़ी राहत; बॉडीगार्ड्स भी हुए बेल पर रिहा


 Khan Sir को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। Khan Sir की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें राहत प्रदान कर दी। इसी मामले में गिरफ्तार उनके दोनों बॉडीगार्ड्स समेत कुल छह लोगों को भी जमानत मिल गई है। यह मामला आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में थी। पटना सिविल कोर्ट के इस फैसले के बाद चर्चित कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पहले सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।

 कोर्ट ने सुनाया फैसला, अग्रिम जमानत मंजूर

खान सर की ओर से उनके अधिवक्ता अरविंद सिंह महुआर ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सोमवार को अदालत ने इस पर फैसला सुनाते हुए याचिका स्वीकार कर ली। इस दौरान अदालत ने पहले केस से जुड़े सभी दस्तावेजों और पुलिस की जांच रिपोर्ट पर विचार किया। सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था। 10 जुलाई को फैसला आने की संभावना थी, लेकिन जिला जज की अनुपस्थिति के कारण आदेश टल गया था। अब कोर्ट के आदेश के बाद खान सर को अग्रिम जमानत मिल गई है, जबकि न्यायिक हिरासत में बंद उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों को भी बेल दे दी गई।

 वकील ने क्या कहा?

खान सर के वकील अरविंद सिंह महुआर ने फैसले के बाद कहा कि अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए अग्रिम जमानत मंजूर की है। उन्होंने बताया कि हवा में फायरिंग से जुड़े मामले में जेल में बंद दोनों बॉडीगार्ड्स को भी राहत मिली है। उनके अनुसार कुल छह लोगों को जमानत दी गई है। वकील का कहना है कि पुलिस ने जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए, उन्हें केस डायरी में दर्ज किया और उसी आधार पर अदालत ने निर्णय लिया।

 किन धाराओं में दर्ज हुआ था मामला?

यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। एफआईआर में खान सर पर आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास जैसी धाराएं लगाई गई थीं। हालांकि अदालत ने अग्रिम जमानत देते हुए उन्हें फिलहाल गिरफ्तारी से राहत प्रदान कर दी है। मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 4 जून 2026 को सामने आया था। खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के पास कथित गोलीबारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना पुलिस ने कांड संख्या 418/2026 दर्ज की थी। एफआईआर में खान सर, उनके दो सुरक्षा कर्मियों और अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद खान सर ने गिरफ्तारी से राहत के लिए अग्रिम जमानत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

 सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

सुनवाई के दौरान अदालत ने खान सर उर्फ फैजल खान की आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी भी मांगी थी। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि पुलिस की ओर से केस फाइल पूरी कर दी गई है और जांच में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट दाखिल की गई है। इसके बाद अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को आदेश जारी होने के साथ ही इस मामले में खान सर और उनके सुरक्षा कर्मियों को बड़ी राहत मिल गई।

 आगे क्या होगा?

अग्रिम जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं है कि मामला समाप्त हो गया है। जांच और न्यायिक प्रक्रिया अपने निर्धारित कानूनी तरीके से आगे बढ़ेगी। यदि जांच एजेंसी को आगे किसी अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता होती है तो वह कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकती है। वहीं, अदालत का ताजा आदेश फिलहाल खान सर और अन्य आरोपियों को तत्काल राहत प्रदान करता है। इस पूरे मामले पर शिक्षा जगत, छात्रों और आम लोगों की नजर बनी हुई है। आने वाले दिनों में जांच और अदालत की आगे की कार्यवाही इस केस की दिशा तय करेगी।

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