बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव, शनिवार को हाफ-डे का आदेश जारी
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Bihar School Timing को लेकर बिहार शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। Bihar School Timing में बदलाव करते हुए विभाग ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के लिए नई समय-सारणी जारी कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर. के हस्ताक्षर से 6 अगस्त 2026 को जारी आदेश के अनुसार अब शनिवार को प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक हाफ-डे रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
शिक्षा विभाग का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों, खासकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करना और विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित बनाना है। साथ ही शिक्षकों के लिए भी नई कार्यप्रणाली निर्धारित की गई है, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
शनिवार को अब आधे दिन चलेगा स्कूल
नए आदेश के अनुसार अब बिहार के सभी सरकारी विद्यालय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक संचालित होंगे।
वहीं शनिवार को स्कूल केवल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुलेंगे। इस दौरान सभी निर्धारित शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक गतिविधियां पूरी की जाएंगी।
यह व्यवस्था प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगी।
कक्षा 1 से 8 के छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत
शिक्षा विभाग ने विशेष रूप से छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।
प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शनिवार को दोपहर 12:00 बजे तक पढ़ाई और अन्य गतिविधियां संचालित होंगी।
इसके बाद दोपहर 12:00 बजे से 12:40 बजे तक मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) दिया जाएगा। भोजन के बाद बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी।
इससे कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पूरे दिन स्कूल में रहने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से राहत मिलने की उम्मीद है।
9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए भी नया शेड्यूल
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी शनिवार की समय-सारणी में बदलाव किया गया है।
कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां भी शनिवार को दोपहर 1:00 बजे तक ही संचालित होंगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि रचनात्मक गतिविधियां, खेल, क्लब गतिविधियां और अन्य सह-शैक्षणिक कार्यक्रम इसी निर्धारित समय के भीतर पूरे कराए जाएंगे।
शिक्षकों को अब रोज एक घंटा अतिरिक्त रुकना होगा
नई व्यवस्था में शिक्षकों की जिम्मेदारियों को भी विस्तार दिया गया है।
शिक्षकों को प्रतिदिन निर्धारित कक्षाओं के बाद एक घंटा अतिरिक्त विद्यालय में रुकना अनिवार्य होगा।
इस दौरान उन्हें कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने होंगे, जिनमें शामिल हैं—
- अगले दिन की लेसन प्लानिंग (पाठ योजना) तैयार करना।
- छात्रों की कॉपियों और गृहकार्य की जांच।
- शिक्षक डायरी को अपडेट करना।
- मूल्यांकन संबंधी कार्य पूरे करना।
- प्रयोगशाला और शैक्षणिक संसाधनों का प्रबंधन।
- कमजोर छात्रों के लिए रेमेडियल (उपचारात्मक) कक्षाएं संचालित करना।
इन सभी कार्यों के पूरा होने के बाद ही शिक्षकों को विद्यालय से जाने की अनुमति होगी।
शिक्षा विभाग ने क्यों किया यह बदलाव?
शिक्षा विभाग के अनुसार यह निर्णय स्कूलों में पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाने और शिक्षकों की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
विभाग का मानना है कि अतिरिक्त योजना और मूल्यांकन कार्य के लिए अलग समय मिलने से शिक्षकों को कक्षा संचालन में सुविधा होगी और छात्रों की सीखने की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
वहीं शनिवार को हाफ-डे की व्यवस्था से छोटे बच्चों पर पढ़ाई का बोझ भी कम होगा।
अभिभावकों और छात्रों को क्या करना चाहिए?
नई समय-सारणी लागू होने के बाद छात्रों और अभिभावकों को विद्यालय के नए समय का पालन करना होगा।
शनिवार के दिन बच्चों को निर्धारित समय के अनुसार स्कूल भेजें और विद्यालय द्वारा जारी किसी भी अतिरिक्त निर्देश पर ध्यान दें।
यदि किसी विद्यालय में स्थानीय स्तर पर विशेष गतिविधियों का आयोजन होता है, तो उसकी जानकारी संबंधित स्कूल प्रशासन से प्राप्त की जा सकती है।
एक नजर में नए नियम
- बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ-डे रहेगा।
- आदेश 6 अगस्त 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू।
- सोमवार से शुक्रवार स्कूल का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे।
- शनिवार को स्कूल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक संचालित होंगे।
- कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 12:00 से 12:40 बजे तक मिड-डे मील मिलेगा, इसके बाद छुट्टी।
- शिक्षकों को प्रतिदिन एक घंटा अतिरिक्त रुककर लेसन प्लान, कॉपी जांच, मूल्यांकन और रेमेडियल क्लास जैसे कार्य करने होंगे।
