Bihar Ration Card: नए राशन कार्ड के लिए पोर्टल खुला, घर बैठे करें आवेदन और जोड़ें परिवार का नाम

 


Bihar Ration Card बनवाने का इंतजार कर रहे लाखों पात्र परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। Bihar Ration Card के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल एक बार फिर सक्रिय कर दिया गया है। अब राज्य के पात्र परिवार घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने और कटे हुए नाम को दोबारा शामिल कराने की सुविधा भी उपलब्ध है। सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना का लाभ उपलब्ध कराना है।

राज्य सरकार के निर्देश के बाद खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आवेदन प्रक्रिया पहले से अधिक आसान होगी।

मधुबनी में 60 हजार से अधिक नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य

मधुबनी जिले में नए राशन कार्ड बनाने के अभियान को मिशन मोड में चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने 13 अगस्त 2026 तक 60,994 नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य तय किया है।

जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने समीक्षा बैठक में सभी अनुमंडल अधिकारियों को पंचायत स्तर तक अभियान चलाने और पात्र परिवारों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि कोई भी पात्र परिवार राशन कार्ड से वंचित नहीं रहना चाहिए।

इसके अलावा जन वितरण प्रणाली (PDS) के दुकानदारों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देने और जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है।

कौन कर सकता है आवेदन और कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी?

बिहार में नए राशन कार्ड के लिए वही परिवार आवेदन कर सकते हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन परिवार की महिला मुखिया के नाम से किया जाएगा।

आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे—

  • परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
  • बिहार का निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आवश्यकता होने पर जाति प्रमाण पत्र
  • महिला मुखिया के नाम का बैंक पासबुक
  • परिवार की संयुक्त फोटो
  • दिव्यांग सदस्य होने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र

सभी दस्तावेज PDF या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे।

घर बैठे ऐसे करें Bihar Ration Card के लिए ऑनलाइन आवेदन

सबसे पहले बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर "Apply for Online RC" विकल्प चुनें। इसके बाद जन परिचय (Jan Parichay) पोर्टल पर मोबाइल नंबर की मदद से रजिस्ट्रेशन करें।

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन करें और "Apply New Ration Card" विकल्प पर क्लिक करें। फिर ग्रामीण या शहरी क्षेत्र का चयन करके महिला मुखिया का नाम, पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी भरें।

इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों का नाम, आधार नंबर, उम्र और संबंध दर्ज करें। सभी जानकारी आधार कार्ड के अनुसार भरना जरूरी है।

अंत में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन सबमिट करें और प्राप्त पावती संख्या (Acknowledgement Number) सुरक्षित रख लें।

राशन कार्ड में नया नाम कैसे जोड़ें?

यदि परिवार में किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड से हट गया है या नवजात बच्चे, शादी के बाद आई बहू अथवा अन्य पात्र सदस्य का नाम जोड़ना है, तो इसके लिए भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं।

नाम जोड़ने से पहले सभी मौजूदा सदस्यों का e-KYC पूरा होना आवश्यक है। जिन लाभार्थियों का e-KYC पूरा नहीं होगा, उनका नाम लाभार्थी सूची से हट सकता है।

नाम जोड़ने के लिए पुराने राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

ऑनलाइन आवेदन RCMS पोर्टल पर "Ration Card Modification" विकल्प से किया जा सकता है। वहीं, जिन लोगों को ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई हो, वे प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर या संबंधित SDO कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र जमा कर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के बाद कब मिलेगा राशन कार्ड?

आवेदन जमा होने के बाद आपूर्ति विभाग के अधिकारी दस्तावेजों और पात्रता की जांच करते हैं। यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है, तो सामान्यतः 15 से 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड जारी करने या नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

इसलिए आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट रूप से अपलोड करना जरूरी है, ताकि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।

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