खान सर की गिरफ्तारी पर फिर लगी रोक, 25 जून तक कोर्ट से बड़ी राहत


 पटना के चर्चित शिक्षक Khan Sir Hearing मामले में शनिवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। Khan Sir Hearing के दौरान अदालत ने अगले आदेश तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। इसके साथ ही उनके तीन स्टाफ को भी 'नो कोर्सिव' राहत दी गई है, यानी अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं, मामले में शामिल दोनों गार्ड्स को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने केस डायरी भी पेश की। इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखने का फैसला लिया। इस आदेश के बाद खान सर को एक बार फिर कानूनी राहत मिली है।

कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

शनिवार को हुई सुनवाई में अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। साथ ही उनके तीन सहयोगियों को भी 'नो कोर्सिव' संरक्षण दिया गया। इसका अर्थ है कि अगली सुनवाई तक पुलिस उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगी। हालांकि, इस मामले में शामिल दोनों गार्ड्स को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब अदालत 25 जून को मामले की विस्तृत सुनवाई करेगी, जहां अंतिम बहस होने की संभावना है।

पुलिस ने कोर्ट में पेश की केस डायरी

सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत के समक्ष केस डायरी प्रस्तुत की। इसी आधार पर दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे। कोर्ट ने फिलहाल उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन करते हुए गिरफ्तारी पर रोक जारी रखने का निर्णय लिया। मामले की अगली तारीख तक अदालत पुलिस रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की दलीलों का विस्तार से परीक्षण करेगी। इसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

खान सर के वकील ने क्या कहा?

सुनवाई के बाद खान सर के वकील ने बताया कि पुलिस की ओर से केस डायरी अध्ययन के लिए उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि 25 जून को मामले की अंतिम सुनवाई होगी। वकील के अनुसार अदालत ने फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। साथ ही उनके तीन अन्य स्टाफ को भी राहत मिली है। उनका कहना है कि अदालत में सभी तथ्यों को विस्तार से रखा जाएगा।

अग्रिम जमानत याचिका क्यों दायर की गई?

फायरिंग से जुड़े मामले में खान सर की ओर से पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया कि उन पर लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं और कथित गोलीबारी की घटना से उनका कोई संबंध नहीं है। इसी मामले में फायरिंग करने के आरोपी दोनों गार्ड्स की ओर से भी जमानत की मांग की गई थी। अदालत ने फिलहाल गार्ड्स को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है।

रौशन आनंद के आरोपों से बढ़ा विवाद

इस पूरे मामले में रौशन आनंद और खान सर के बीच विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है। जेल से बाहर आने के बाद रौशन आनंद ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि जेल के भीतर उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। रौशन आनंद ने प्रिंस यादव की हत्या के मामले में भी खान सर पर आरोप लगाए और कदमकुआं थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। शिकायत दर्ज नहीं होने पर उन्होंने थाने के बाहर धरना भी दिया था। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम निर्णय अदालत की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

आगे क्या होगा?

अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को निर्धारित की गई है। उस दिन अदालत पुलिस की केस डायरी, दोनों पक्षों के तर्क और उपलब्ध साक्ष्यों पर विस्तार से विचार करेगी। फिलहाल खान सर और उनके तीन स्टाफ को राहत मिली हुई है, जबकि दोनों गार्ड्स न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस मामले पर सभी की नजरें अब अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत आगे की कानूनी दिशा तय कर सकती है।

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