खान सर पर एफआईआर के बीच बड़ा बयान, वकील बोले- सरेंडर नहीं करेंगे, सोमवार को होगी अग्रिम जमानत की मांग

खान सर पर एफआईआर दर्ज होने के बाद बिहार की राजधानी पटना में यह मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर उनकी संभावित गिरफ्तारी और सरेंडर को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थीं। इसी बीच खान सर पर एफआईआर मामले में उनके वकील अरविंद कुमार मऊआर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे और सोमवार को अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान वकील ने कहा कि खान सर के कोर्ट पहुंचकर आत्मसमर्पण करने की खबरें पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने दावा किया कि खान सर की ओर से अभी तक कोई सरेंडर नहीं किया गया है और ऐसी खबरों में सच्चाई नहीं है।

वकील ने क्या कहा?

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मऊआर ने कहा कि वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज एफआईआर में खान सर की भूमिका को लेकर कई सवाल हैं। उनके अनुसार, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वे मुख्य रूप से सुरक्षा गार्डों से जुड़े हैं। वकील ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद दर्ज मामले में खान सर का नाम जोड़ा गया है, जबकि उनके खिलाफ प्रत्यक्ष भूमिका का कोई ठोस आधार नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बॉडीगार्ड द्वारा खान सर के निर्देश पर फायरिंग करने संबंधी बयान नहीं दिया गया है।

गिरफ्तारी पर क्या बोले अधिवक्ता?

पत्रकारों द्वारा संभावित गिरफ्तारी को लेकर पूछे गए सवाल पर वकील ने कहा कि गिरफ्तारी करना या नहीं करना पूरी तरह पुलिस के अधिकार क्षेत्र का विषय है। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई का निर्णय भी वही करेगी। हालांकि बचाव पक्ष की ओर से सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किए जाने की तैयारी की जा रही है।

एफआईआर के बाद कोचिंग के बाहर जुटे छात्र

शुक्रवार को मामला दर्ज होने के बाद खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर बड़ी संख्या में छात्र पहुंच गए। कई छात्रों ने खान सर के समर्थन में नारेबाजी भी की। रात भर और शनिवार सुबह तक कोचिंग परिसर के बाहर समर्थकों की भीड़ बनी रही। पुलिस ने छात्रों से कई बार वहां से हटने की अपील की, लेकिन काफी समय तक लोग मौके पर मौजूद रहे।

पुलिस की जांच और तलाश जारी

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस खान सर की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस टीम मुसल्लहपुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज परिसर भी पहुंची थी, लेकिन वहां खान सर नहीं मिले। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां पूरे मामले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर भी स्थिति का आकलन कर रही है।

किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?

खान सर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 और आर्म्स एक्ट की धारा 25(9), 27 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इनमें कुछ धाराएं गंभीर प्रकृति की मानी जाती हैं। इसी कारण यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।

BNS की धारा 109 क्या है?

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 हत्या के प्रयास से संबंधित प्रावधानों से जुड़ी मानी जाती है। इस धारा के तहत ऐसे मामलों की जांच की जाती है, जहां किसी व्यक्ति की जान लेने के प्रयास का आरोप हो। दोष सिद्ध होने की स्थिति में कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान मौजूद है। यह गंभीर श्रेणी का अपराध माना जाता है और सामान्यतः इसमें कानूनी प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।

क्या है पूरा विवाद?

यह विवाद 2 जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच हुए टकराव से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद के दौरान मारपीट हुई, जिसमें खान ग्लोबल स्टडीज के सुरक्षा गार्ड चुनचुन घायल हो गए। इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बाद में सोशल मीडिया पर दो निजी सुरक्षा गार्डों के फायरिंग करते हुए कथित वीडियो वायरल हुए, जिसके बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया। पुलिस ने खान सर और सुरक्षा गार्डों से पूछताछ की तथा पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू की।

अब आगे क्या?

फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच जारी है। दूसरी ओर बचाव पक्ष सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अदालत में दाखिल होने वाली याचिका पर क्या रुख अपनाया जाता है और उससे पहले पुलिस इस मामले में कोई नई कार्रवाई करती है या नहीं। 

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