सहमति से बने रिश्ते बिगड़ने पर रेप केस दर्ज करना गलत: सुप्रीम कोर्ट

 


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताते हुए अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जब सहमति से बने संबंध बाद में बिगड़ जाते हैं, तो केवल उसी आधार पर रेप का मामला दर्ज कराना कानून का दुरुपयोग है।

कोर्ट ने साफ कहा कि यदि कोई विवाहित महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाती है, तो वह यह कहते हुए उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज नहीं करा सकती कि संबंध शादी के वादे पर बनाए गए थे।

शादीशुदा महिला शादी के वादे पर रेप केस दर्ज नहीं करा सकती

गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि ऐसी स्थिति में रेप का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि महिला पहले से शादीशुदा होने के कारण कानूनी रूप से शादी के लिए योग्य ही नहीं थी

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब शिकायतकर्ता और आरोपी रिश्ते में थे, उस समय महिला पहले से विवाहित थी। यह मामला “सहमति से बने रिश्ते के बाद कटुता में बदल जाने का एक क्लासिक उदाहरण” है।

महिला वकील का केस किया गया रद्द

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एक महिला वकील द्वारा दायर उस केस को रद्द करते हुए आई, जिसमें उसने एक अन्य वकील पर शादी का झूठा वादा कर रेप करने का आरोप लगाया था। अदालत ने पाया कि मामले में रेप के आवश्यक तत्व मौजूद नहीं हैं।

हिंदू विवाह अधिनियम का हवाला

पीठ ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(i) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का जीवनसाथी जीवित है, तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकता। ऐसे में शादी का कोई भी वादा कानूनी रूप से मान्य या लागू करने योग्य नहीं होता

रेप मामलों में अदालतें बरतें विशेष सावधानी

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतों को रेप के मामलों की सुनवाई करते समय असली और झूठे मामलों में अंतर करने के लिए बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। आज के समय में कानून के दुरुपयोग की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए यह जरूरी है कि यह देखा जाए कि अपराध के सभी आवश्यक कानूनी तत्व वास्तव में मौजूद हैं या नहीं।

पीठ ने कहा कि यदि यह मान भी लिया जाए कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा किया था, तब भी ऐसा वादा कानूनन लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि पीड़िता खुद शादी के योग्य नहीं थी—न तो कथित अपराध के समय और न ही बाद में।

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