विधवा पेंशन योजना बिहार: ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

 


प्रणाम! का हाल बा? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे।

एक पत्रकार के तौर पर जब मैं बिहार के अलग-अलग जिलों और प्रखंडों (Blocks) में जाता हूँ, तो एक तस्वीर मुझे बहुत तकलीफ देती है। घर के कमाने वाले सदस्य (पति) के गुजर जाने के बाद, हमारी माताओं और बहनों को 400 रुपये की विधवा पेंशन (Laxmibai Social Security Pension) के लिए ब्लॉक के धक्के खाते हुए देखना। बाबू लोग कहते हैं, "आज लिंक फेल है, कल आना" या फिर दलाल कहते हैं, "500 रुपया दो, तुम्हारा फॉर्म पास करा देंगे।"

जब पति का साया सिर से उठ जाता है, तो दुख वैसे ही पहाड़ जैसा होता है, उस पर से यह सरकारी दफ्तरों की दौड़-भाग जिंदगी को और मुश्किल बना देती है। लेकिन अब आपको किसी दलाल के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। सरकार ने सिस्टम को ऑनलाइन (Online) कर दिया है।

आज के इस लेख में, मैं आपको बिल्कुल ठेठ और आसान भाषा में समझाऊंगा कि Vidhowa Pension Yojana के लिए Online Apply कैसे करें। आप अपने मोबाइल से या किसी नज़दीकी साइबर कैफे (Cyber Cafe) पर जाकर खुद इस काम को कर सकते हैं। चलिए, पूरे प्रोसेस को एकदम जड़ से समझते हैं।

विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme) क्या है?

बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उन महिलाओं को आर्थिक मदद देती है जिनके पति का देहांत हो चुका है। इसे आम भाषा में 'विधवा पेंशन' और कागजों में लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना) कहा जाता है।

इस योजना के तहत, लाभार्थी महिला के बैंक खाते में सीधे (DBT के माध्यम से) 400 रुपये हर महीने भेजे जाते हैं। यह रकम बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन मुसीबत के समय में यह अपनी छोटी-मोटी जरूरतों और दवा-दारू के लिए एक बड़ा सहारा बन जाती है।

कौन-कौन सी माताएं-बहनें इसके लिए फॉर्म भर सकती हैं? (Eligibility)

सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। फॉर्म भरने से पहले यह चेक कर लें कि आप इन शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं:

  • उम्र की सीमा: महिला की उम्र कम से कम 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।

  • बिहार का निवासी: अप्लाई करने वाली महिला बिहार राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।

  • गरीबी रेखा: महिला BPL (Below Poverty Line) परिवार से हो या उनके परिवार की सालाना आय सरकार द्वारा तय सीमा (आमतौर पर 60,000 रुपये से कम) के भीतर हो।

  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र: यह सबसे जरूरी शर्त है। पति की मृत्यु का असली प्रमाण पत्र (Death Certificate) होना ही चाहिए।

  • दूसरी शादी न की हो: अगर महिला ने पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

फॉर्म भरने से पहले जरूरी कागजात (Important Documents) का जुगाड़ कर लें

देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अगर एक भी कागज कम रहा, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट (Reject) हो जाएगा। इसलिए कंप्यूटर पर बैठने से पहले एक फाइल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स रख लें:

  1. आधार कार्ड (Aadhaar Card): महिला का अपना आधार कार्ड।

  2. पति का डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate): पंचायत या नगर निगम से बना हुआ पक्का प्रमाण पत्र।

  3. बैंक पासबुक (Bank Passbook): एक ऐसा बैंक खाता जो चालू हो। (ध्यान रहे: बैंक खाता DBT Enable और आधार से लिंक होना चाहिए। अगर बैंक में आधार लिंक नहीं है, तो पैसा कभी नहीं आएगा)।

  4. निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate): यह साबित करने के लिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं।

  5. आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) या BPL राशन कार्ड: आमदनी का सबूत।

  6. वोटर आईडी कार्ड (Voter ID): पहचान के लिए (EPIC Number चाहिए होता है)।

  7. पासपोर्ट साइज फोटो: हाल ही में खींची गई 2 साफ रंगीन फोटो।

  8. चालू मोबाइल नंबर: जिस पर OTP आ सके और आगे की जानकारी मिल सके।

एक नजर में पूरी जानकारी (Quick Info Summary)

जानकारीविवरण
योजना का नामलक्ष्मीबाई/इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना
राज्यबिहार
लाभार्थीराज्य की विधवा महिलाएं
पेंशन की राशि₹1100 प्रति माह (सीधे बैंक खाते में)
जरूरी पोर्टलRTPS Bihar / SSPMIS Portal
आवेदन का तरीकापूरी तरह ऑनलाइन (Online)

Step-by-Step Guide: विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का फॉर्म RTPS (Right to Public Services) पोर्टल या SSPMIS (Social Security Pension Management Information System) के जरिए भरा जाता है। सबसे बढ़िया तरीका RTPS (ServicePlus) का है। चलिए, स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं:

स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल क्रोम (Google Chrome) खोलें और serviceonline.bihar.gov.in टाइप करें। यह बिहार सरकार का RTPS पोर्टल है। यहीं से सारे जाति, निवास और पेंशन के फॉर्म भरे जाते हैं।

स्टेप 2: पोर्टल पर खुद को रजिस्टर (Register) करें

अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं, तो सीधे फॉर्म नहीं खुलेगा। आपको सबसे पहले दाईं तरफ "Register Yourself" पर क्लिक करके अपनी एक आईडी बनानी होगी।

  • अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालें।

  • एक पासवर्ड बनाएं (जैसे: Ram@1234)।

  • OTP डालकर अपना अकाउंट चालू (Activate) कर लें।

  • अब "Login" बटन पर क्लिक करके पोर्टल में अंदर जाएं।

स्टेप 3: विधवा पेंशन योजना का फॉर्म ढूँढें

  • लॉगिन करने के बाद, बाईं तरफ एक मेनू (Menu) दिखेगा।

  • वहां "Apply for Services" पर क्लिक करें।

  • फिर "View all available services" पर क्लिक करें।

  • आपके सामने एक सर्च बॉक्स आएगा। उसमें "Pension" या "Social Security" लिखें।

  • लिस्ट में आपको "Issuance of Social Security Pension Scheme" (सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का निर्गमन) दिखेगा। उस पर क्लिक कर दें।

स्टेप 4: फॉर्म में सही-सही जानकारी भरें (ध्यान से)

अब आपकी स्क्रीन पर एक बड़ा सा ऑनलाइन फॉर्म (Form) खुल जाएगा। इसे भरते समय स्पेलिंग की गलती बिल्कुल न करें:

  • योजना का नाम चुनें: ड्रॉपडाउन लिस्ट में से 'विधवा पेंशन योजना' (Laxmibai Widow Pension) को सेलेक्ट करें।

  • निजी जानकारी: अपना नाम, पिता/पति का नाम (स्वर्गीय लगाएं), जन्म तिथि और आधार नंबर भरें। (नाम बिल्कुल वैसा ही लिखें जैसा आधार कार्ड पर छपा है)।

  • पता: अपना पूरा पता, जिला, ब्लॉक, पंचायत और वार्ड नंबर सही-सही चुनें।

  • बैंक की जानकारी (सबसे जरूरी): अपने बैंक का नाम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर सावधानी से टाइप करें।

स्टेप 5: फोटो और कागजात अपलोड (Upload) करें

  • फॉर्म भरने के बाद "Proceed" पर क्लिक करें।

  • अब आपको अपने कागजात स्कैन (Scan) करके जोड़ने होंगे (इसे Attach Annexure कहते हैं)।

  • यहाँ आपको अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और अपनी एक साफ फोटो अपलोड करनी है। (ध्यान रहे कि फोटो और डॉक्यूमेंट्स की साइज 200 KB से कम हो)।

स्टेप 6: फाइनल सबमिट (Final Submit) और रसीद

  • सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक बार अपने फॉर्म को अच्छे से पढ़ लें (Review कर लें)।

  • सब कुछ सही होने पर "Submit" बटन दबा दें।

  • जैसे ही आप सबमिट करेंगे, स्क्रीन पर एक रसीद (Acknowledgement Slip) आ जाएगी।

  • इसमें एक Application Reference Number लिखा होगा। इस रसीद का प्रिंट आउट (Print out) निकाल लें या इसे मोबाइल में PDF बनाकर सेव कर लें। यही रसीद भविष्य में आपका स्टेटस चेक करने के काम आएगी।

अप्लाई करने के बाद आगे क्या होता है? (फॉर्म पास कैसे होगा)

फॉर्म भर देने का मतलब यह नहीं है कि अगले महीने से पैसा आने लगेगा। हमारे बिहार में जमीनी हकीकत यह है कि थोड़ा फॉलो-अप करना पड़ता है।

  1. ब्लॉक स्तर पर जाँच: ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका फॉर्म सीधे आपके प्रखंड (Block) के BDO (Block Development Officer) और RTPS काउंटर के पास जाता है।

  2. फिजिकल वेरिफिकेशन (Physical Verification): इसके बाद आपके पंचायत के पंचायत सचिव या विकास मित्र को यह जिम्मेदारी मिलती है कि वो यह चेक करें कि क्या सच में महिला के पति का देहांत हो गया है और क्या वो इस पंचायत की निवासी है।

  3. SDO की मंजूरी: ब्लॉक से वेरिफिकेशन के बाद फाइल SDO (Sub-Divisional Officer) के पास जाती है।

  4. SSPMIS पोर्टल पर अपडेट: जब वहाँ से आपका फॉर्म पास हो जाता है, तो आपका नाम पेंशन की लिस्ट में जुड़ जाता है और आपकी एक लाभार्थी आईडी (Beneficiary ID) बन जाती है। इसके बाद सीधा आपके खाते में पैसा गिरना शुरू हो जाता है।

मेरी एक सलाह मानिए: ऑनलाइन अप्लाई करने के 15-20 दिन बाद, अपनी वह रसीद, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लेकर एक बार अपने ब्लॉक के RTPS काउंटर या पंचायत सचिव से जाकर जरूर मिल लें और कह दें कि "भैया, मैंने फॉर्म भरा है, जरा इसे आगे बढ़ा दीजिएगा।" इससे आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. विधवा पेंशन का फॉर्म ऑनलाइन भरने में कितना पैसा लगता है?

अगर आप खुद अपने मोबाइल या लैपटॉप से फॉर्म भरते हैं, तो यह बिल्कुल मुफ्त (Free) है। सरकार इसके लिए कोई फीस नहीं लेती। अगर आप साइबर कैफे (CSC Centre) से भरवाते हैं, तो वो अपनी मेहनत का 50 से 100 रुपये ले सकते हैं।

2. ऑनलाइन अप्लाई करने के कितने दिन बाद पेंशन आनी शुरू होती है?

आमतौर पर फॉर्म के वेरिफिकेशन और अप्रूवल (Approval) में 30 से 45 दिन का समय लग जाता है। सब कुछ सही रहने पर 2 महीने के भीतर पहली किश्त बैंक खाते में आ जाती है।

3. मेरा फॉर्म रिजेक्ट (Reject) हो गया है, अब क्या करूँ?

अगर आपका फॉर्म किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है (जैसे नाम की स्पेलिंग गलत होना या कागज साफ न दिखना), तो आप ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक करके कारण जान सकते हैं। आपको अपनी गलतियों को सुधार कर दोबारा से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।

4. क्या आधार को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी है?

हाँ, 100% जरूरी है। बिहार सरकार अब सारा पैसा DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजती है। अगर आपके खाते में आधार लिंक (Aadhaar Seeding/NPCI) नहीं है, तो फॉर्म पास होने के बाद भी पैसा आपके खाते में नहीं गिरेगा।

5. अगर मेरे पति का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ?

नहीं। विधवा पेंशन योजना का सबसे मुख्य आधार ही पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है। अगर यह नहीं है, तो पहले आपको पंचायत या नगर निगम जा कर डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उसके बाद ही पेंशन का फॉर्म भरा जा सकता है।

मुद्दे की बात (काम की सलाह)

आज के समय में तकनीक ने हमारे कई कामों को आसान कर दिया है। जहाँ पहले विधवा पेंशन के लिए महीनों ब्लॉक के चक्कर काटने पड़ते थे और बिचौलियों को घूस देनी पड़ती थी, वहीं आज एक स्मार्टफोन से आप यह काम घर बैठे कर सकते हैं।

मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके गाँव, मोहल्ले या पंचायत में कोई ऐसी असहाय माता या बहन है, जिसने अपने पति को खो दिया है और वो अनपढ़ है, तो कृपया उनकी मदद करें। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से उनका फॉर्म भर दें। आपका 15 मिनट का समय किसी जरूरतमंद की जिंदगी में हर महीने 400 रुपये का एक पक्का सहारा जोड़ सकता है।

कागजात हमेशा दुरुस्त रखें, बैंक में जाकर DBT चालू करवा लें और अपना हक लेने के लिए जागरूक बनें। बिहार बदल रहा है, और अब हमें भी अपने अधिकारों को ऑनलाइन लेना सीखना होगा!

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